Raipur Rape Case: रायपुर में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Raipur Rape Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म का मामला सामने आया है. रायपुर किसी भी लाइन पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के साथ ही एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत भी अपराध दर्ज किया गया है.

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Raipur Rape Case: रायपुर में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Raipur Rape Case: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Crime News) की राजधानी रायपुर (Raipur) में एक महिला के साथ हुई गंभीर आपराधिक घटना के बाद पुलिस (Raipur Police) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. सिविल लाइन थाने (Civil Lines Police Station) में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ ही एससी/एसटी (SC ST Act) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया है. पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलते ही मामले की जांच तेज की गई और प्राथमिक जांच में जुटे अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई नियमों के अनुरूप की जा रही है. घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और कानून‑व्यवस्था को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है.

क्या है मामला?

रायपुर की सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने लिखित शिकायत में बताया था कि स्वर्ण भूमि कॉलोनी में रहने वाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. आरोपी ने उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया है. स्वर्ण भूमि कॉलोनी में रहने वाले गोपाल गोयल पर महिला ने आरोप लगाए थे. महिला ने बताया था कि काम धाम के सिलसिले में आरोपी से उसकी जान पहचान हुई थी. इसी दौरान एक दिन आरोपी ने उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. विरोध करने पर उसने जबरिया उसके हाथ पैर बांध दिए. इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

पुलिस का एक्शन

महिला की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस को दिए बयान में आरोपी युवक ने अपना जुर्म कबूल किया है. कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है. मामले में पुलिस की जांच जारी है. पीड़ित महिला आरक्षित वर्ग से नाता रखती है. ऐसे में आरोपी के खिलाफ एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज किया गया है.

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