17 लाख नगदी के साथ ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, म्यूल खातों से चल रहा था पूरा खेल

रायपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 17 लाख रुपये नगद सहित लगभग 19.70 लाख रुपये का सामान जब्त किया है. म्यूल खातों के जरिए लेन-देन किया जा रहा था. ग्राहकों पर भी कार्रवाई होगी.

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Raipur Police Bust Online Betting Racket: रायपुर पुलिस की एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 17 लाख रुपये नगद सहित कुल लगभग 19.70 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया है.

कबीर नगर में चल रहा था ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क

मामला थाना कबीर नगर क्षेत्र के तिरंगा चौक के पास का है, जहां पुलिस ने दबिश देकर चार आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा. आरोपी ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट पर सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराते थे और आईडी बेचकर अवैध लाभ कमा रहे थे. 

म्यूल खातों के जरिए लेन-देन

जांच में सामने आया है कि आरोपी रकम के लेन-देन के लिए म्यूल खातों का इस्तेमाल कर रहे थे. ये खाते किराये पर लिए गए थे. पुलिस अब खाता धारकों की जानकारी जुटा रही है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है. 

Raipur Police Bust Online Betting Racket

पहले भी जा चुके हैं जेल

गिरफ्तार आरोपियों में ओम खेमानी (थाना आमानाका) और दीपक सचदेवा (थाना खम्हारडीह) पहले भी सट्टा प्रकरण में जेल जा चुके हैं. पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से सक्रिय था.

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मोबाइल, पासबुक और एटीएम कार्ड जब्त

पुलिस ने आरोपियों के पास से 17,00,000 रुपये नगद, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और विभिन्न एटीएम/क्रेडिट/डेबिट कार्ड जब्त किए हैं. जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 19,70,000 रुपये आंकी गई है.

2026 में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त (क्राईम एवं साईबर) मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) संदीप पटेल की सतत मॉनिटरिंग में वर्ष 2026 में अब तक ऑनलाइन सट्टे के 3 मामलों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इन मामलों में कुल लगभग 1,92,20,000 रुपये का मशरूका जब्त किया गया है.

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ग्राहकों पर भी होगी कार्रवाई

पुलिस को ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले ग्राहकों की जानकारी भी मिली है. इनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों के खिलाफ थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 44/26 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं 112(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि बदलते अपराध के स्वरूप को देखते हुए एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट आरोपियों की जीवनशैली और गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी, जिसका यह परिणाम है.

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