तो क्या चली जाएगी भूपेश बघेल की विधायकी? हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा फैसला!

Election Void: दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए. हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं.

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PATAN MLA BHUPESH BAGHEL LEGISLATIVE POST IN DANGER, HIGH COURT RESERVED DECISION

MLA Bhupesh Baghel: पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में है. हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. दुर्ग सासंद विजय बघेल द्वारा पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले पर अब कभी भी फैसला आ सकता है. 

दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए. हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं.

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 निर्वाचन शून्य करने की याचिका पर  हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

गौरतलब है दुर्ग सासंद विजय बघेल ने हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका में पूर्व सीएम बघेल पर आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और उनका निर्वाचन शून्य करने की अपील की थी. हालांकि चुनाव याचिका के जवाब में बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में जवाब दिया गया और कहा गया कि याचिका चलने योग्य नहीं है.

 चुनाव आचार संहिता से जुड़ी है दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका

रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट में दाखिल चुवाव याचिका में पूर्व सीएम बघेल पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोपों पर दोनों ओर से बहस पूरी हो चुकी है, अब फैसला कभी भी आ सकता है. सवाल है फैसला क्या भूपेश बघेल के खिलाफ आएगा. अगर ऐसा होता है भूपेश बघेल के लिए बड़ा सेट बैक होगा.

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आचार संहिता उल्लंघन के लिए हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के लिए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में अपील की थी कि हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. दलील थी कि याचिका को प्रारंभिक स्तर ही खारिज की जानी चाहिए.

चुनाव याचिका पर अंतरिम रोक के लिए भूपेश बघेल गए थे सुप्रीम कोर्ट

भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका औपचारिक याचिका वापस ले ली है. यह याचिका उन्होंने  हाई कोर्ट के गत 8 मई के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया था. बघेल ने चुनाव याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती देने की दी थी स्वतंत्रता

उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की यह स्वतंत्रता दी है कि वो छ्त्तीसगढ़ हाई कोर्ट (इलेक्शन ट्रिब्यूनल) के समक्ष विजय बघेल द्वारा दायर याचिका की मेंटेनबिलिटी (स्वीकार्यता) को चुनौती दे सकते हैं. हालांकि भूपेश बघेल याचिका पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उन्हेंं याचिका वापस लेनी पड़ी.

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