IAS मयंक चतुर्वेदी को कुचलने की कोशिश! आरोपियों को कोर्ट ने दी ये सजा 

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर मयंक चतुर्वेदी पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने की कोशिश करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चार आरोपियों को जेल भेज दिया है. 

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले म अवैध उत्खनन को रोकने और परिवहन पर कार्रवाई करने गए अफसरों को कुचलने की कोशिश के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस मामले में रायगढ़ जिले की विशेष अदालत ने चार आरोपियों को 10 -10 साल के लिए जेल भेज दिया है. मयंक चतुर्वेदी (IAS Mayank Chaturvedi) अभी दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर हैं. 

ये है  पूरा मामला ? 

दरअसल  12 अप्रैल 2019 की रात को रायगढ़ जिले के सहायक कलेक्टर आईएएस मयंक चतुर्वेदी को सूचना मिली थी कि सारंगढ़ के करीब टिमरलगा क्रेशर क्षेत्र में अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है. सूचना के बाद  आईएएस मयंक ,  उप संचालक खनिज शिव शंकर नागऔर  तीन खनिज निरिक्षक राकेश वर्मा, घनश्याम दिवान और निलांबर यादव  यहां पहुंचे.

बौखलाए माफियाओं ने आईएएस मयंक सहित इनके साथ रहे खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की. 

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इन आरोपियों को भेजा है जेल

इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल और लाल साय निषाद को गिरफ्तार कर लिया था. मामला कोर्ट में चल रहा था. रायगढ़ जिले के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने घटना में प्रयुक्त जेसीबी, कार और मोटरसाइकिल को जब्त करने का आदेश दिया है.

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