Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों के फीस राज्य सरकार तय कर सकती है. ऐसे में राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर विराम लग सकता है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के गैर सरकारी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020 और नियम को वैध बताया.
राज्य सरकार तय कर सकती है निजी स्कूलों की फीस
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है. साथ ही कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में हुई.
कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी
दरअसल, राज्य सरकार ने साल 2020 में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया था. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने साल 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिका में कहा कि वो गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह अधिनियम उनकी स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) में हस्तक्षेप करता है. फीस तय करने का अधिकार केवल प्रबंधन के पास होना चाहिए. इसमें सरकारी हस्तक्षेप अनुचित है. वहीं बेंच ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दी है.
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