Bilaspur : धर्मांतरण को लेकर विवाद, एक पास्टर के खिलाफ FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

Bilaspur : धार्मिक जागरूकता से जुड़े संगठनों के अनुसार, जनवरी महीने में ही इस तरह के 12 मामले सामने आ चुके हैं. इन संगठनों का कहना है कि वे प्रभावित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं.

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Bilaspur : धर्मांतरण को लेकर विवाद, एक पास्टर के खिलाफ FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

Chhattisgarh News in Hindi : बिलासपुर जिले में जबरन धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है. एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि एक धार्मिक समूह से जुड़े पास्टर और उनकी पत्नी ने उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला. मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां दो ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. शिकायतकर्ता उतरा कुमार साहू और रामेश्वर साहू ने बताया कि पास्टर संतोष मोसेस और उनकी पत्नी अनु मोसेस ने बार-बार उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया. आरोप के मुताबिक, 2 फरवरी को जब पास्टर उनके गांव पहुंचे, तो उन्होंने उतरा साहू से कहा कि अगर वे धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तो उनके जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा. इसके विपरीत, यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा.

पुलिस तक पंहुचा पूरा मामला

शिकायत के आधार पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 के तहत मामला दर्ज किया है. ये कानून राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लागू किया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों के कारण कई परिवारों में मतभेद पैदा हो रहे हैं. कुछ मामलों में, प्रभावित परिवारों को समाज से अलग कर दिया गया है. बताया जाता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को पहले सामाजिक मेलजोल और आर्थिक सहायता देकर अपने करीब लाया जाता है... फिर धीरे-धीरे धार्मिक मान्यताओं में बदलाव के लिए प्रेरित किया जाता है.

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धार्मिक जागरूकता से जुड़े संगठनों के अनुसार, जनवरी महीने में ही इस तरह के 12 मामले सामने आ चुके हैं. इन संगठनों का कहना है कि वे प्रभावित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह के दबाव या भय से बचाया जा सके.

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