Murder Case: सबूतों के अभाव में बरी हुए दो आरोपी, अम्बिकापुर कोर्ट ने सुनाई दो को आजीवन कारावास की सजा

Businessmen Killing Case: कोरोना के समय मारे गए दो व्यवसायियों के केस में कोर्ट ने अब बड़ा फैसला लिया. इस केस में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.

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कोर्ट ने व्यवसायियों को गोली मारने के केस में दो लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Crime Case: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अंबिकापुर (Ambikapur) जिले में कोरोना (Corona) काल के समय दो व्यवसायियों (Businessmen) की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय (District Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया. न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. न्यायालय सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2020 में ब्रम्ह रोड निवासी व्यवसाई सौरभ अग्रवाल और इनके चाचा सुनील अग्रवाल की गोली मार हुए हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) और दो को सबूत की कमी के कारण बरी कर दिया गया.

क्या था पूरा मामला

दो व्यवसायियों की हत्या के बाद आरोपियों ने शव को घर के पीछे की ओर गड्ढा खोद दफना दिया था. पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने मृतकों की मोबाइल और पर्स उनके कार में रख आकाशवाणी चौक के समीप छोड़ दिया था, ताकी मोबाइल टावर के आधार पर पुलिस चकमा खाती रहे. एक ही परिवार के दो सदस्यों के अचानक लापता होने से परिजनों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी.

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पुलिस मामले में गुम इंसान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई. इसी दौरान कार चालक सिद्धार्थ यादव को पुलिस ने पहले पकड़ा. पुलिस ने जब उससे पुछताछ की तो उसने बताया कि  10.04.2020 को शाम 07:30 बजे करीब सौरभ अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल, आकाश गुप्ता के साथ आकाश गुप्ता के मकान में गये थे. आकाश गुप्ता और सिद्धार्थ उर्फ श्रवण यादव दोनों को शराब के नशे में देख पहले से बनाए प्लान के अनुसार सुनील कुमार अग्रवाल को सिद्धार्थ उर्फ श्रवण यादव द्वारा पिस्टल से सिर के पीछे गोली मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी.

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कोर्ट ने सुनाई सजा

अंबिकापुर कोर्ट ने इस मामले में आरोपी आकाश गुप्ता और श्रवण यादव उर्फ सिद्धार्थ यादव निवासी कसकेला भटगांव को साक्ष्य के आधार पर आरोपित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में रमेश अग्रवाल निवासी लक्ष्मणगढ़ और शिव पटेल निवासी खाराकोना लुण्ड्रा को भी आरोपी बनाया गया था. लेकिन, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इन दो आरोपियों को बरी कर दिया.

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