शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ HC ने आबकारी अधिकारियों को किया तलब, 28 अधिकारी कोर्ट में होंगे पेश

Chhattisgarh Liquor Scam Case: शराब घोटाले मामले में शामिल 28 आबकारी अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर तलब किया है.

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 28 आबकारी अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे. दरअसल, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में EOW ने शनिवार को न्यायालय में चालान पेश किया. इसके बाद कोर्ट ने सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है. इन सभी अधिकारियों पर कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए इस कथित घोटाले में नकली होलोग्राम के जरिए शराब बेचे जाने का आरोप है.

28 आबकारी अधिकारियों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

चालान के साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के अधिकारी अदालत पहुंच गए हैं और शराब घोटाले मामले में शामिल 28 आबकारी अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर तलब किया है, जिनमें एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का नाम भी शामिल है. सभी अधिकारी आज न्यायालय में पेश होंगे.

हालांकि सभी आबकारी अधिकारी अपनी जमानत याचिका लगा सकते हैं. इन अधिकारियों की पेशी ACB/EOW की स्पेशल कोर्ट में ोहगी. 

पेश होने वाले आबकारी अधिकारियो की सूची

गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, ए. के. सिंग, आशीष कोसम, जे. आर. मण्डावी, राजेश जयसवाल, जी. एस.नुखटी, जे. आर. पैकरा, देवलाल वैद्य, ए. के. अनंत, वेदराम लहरे, एल.एल. ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमय गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप भिंग, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनीक, मोहित कुमार जयसवाल, नीलू नोतानी, मंजू कसेर. 

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