CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार (Baloda Bazar) जिले में रेत का खनन और परिवहन (Sand Mining) का अवैध कारोबार करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय है. इस कारोबार के कारण जहां पिछले दिनों बलौदा बाजार के पलारी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खैरी में एक मासूम बच्चे की जान जा चुकी है, वहीं इधर यह कारोबार अब पूरे जिले में फैल चुका है. इसका खुलासा प्रशासन की कार्रवाई में हुआ. जिला खनिज अधिकारी कुंदन कुमार बंजारे ने बताया कि देर रात और सुबह खनिज विभाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के संबध में जांच की गई. जांच के दौरान कसडोल तहसील अंतर्गत ग्राम चिंचपोल में महानदी क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन में शामिल दो ट्रॉली जब्त किए गए.
इतने हाईवा और ट्रक हुए जब्त
बलौदा बाजार में अवैध खनन के मामले में कार्रवाई के दौरान बल्दाकछार, तुरमा, कटगी, सरखोर, चिचपोल और रायपुर जिले से संबंधित करमंडी, चिखली, कुटेला से 8 हाइवा और 5 ट्रैक्टर जब्त किया गया है. 8 रेत से भरे हाईवा और टैक्टर में 1 सोल्ड महेंद्रा और 1 सोल्ड पावर ट्रैक शामिल हैं. वाहनों को जब्त कर थाना में रखा गया है.
तय किए गए हैं खनन के लिए कानून
बलौदा बाजार जिले में कुल 27 रेत घाट संचालित होते हैं. इनमें कुछ रेत घाट ही ऐसे हैं जिन्हें संचालित करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली हुई है. जिनके लिए 15 अक्टूबर से 10 जून तक खनन करने के लिए मंजूरी दी जाती है. अभी नदियों में पानी होने के कारण स्वीकृत रेत घाटों से खनन नहीं हो पा रहा है. जिले से होकर गुजरने वाली महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी से रेत का अवैध खनन और परिवहन का कारोबार चल रहा था. पिछले दो दिनों में बलौदा बाजार जिले में हुई कार्रवाई में कसडोल और लवन क्षेत्र में पहले दिन बल्दाकछार, चिचपोल, शैतान और खैरा कटगी रेत घाट पर कार्रवाई कर 5 हाईवा और 5 ट्रैक्टर जब्त की गई. वहीं, दूसरे दिन प्रशासन की टीम अवैध रेत खनन और भंडारण पर कार्रवाई की जिसमें 3 हाईवा और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरा जब्त किए गए हैं.
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इस नियम के तहत हुई कार्रवाई
अवैध खनन और परिवहन पर की गई कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत की गई है. सभी वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बलौदा बाजार जिले में रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. अवैध रेत के भंडारण, अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों के परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं. इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें पांच टीमें बनाई गई हैं.
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