छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Chhattisgarh News: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नान घोटाला मामले में अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इससे पहले, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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Supreme Court News: छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा (Satish Chandra Verma) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नान घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. 

इससे पहले, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नागरिक पूर्ति निगम (एनएएन) घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सतीश चंद्र वर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी का आचरण "निजी लाभ के लिए एक लोक सेवक द्वारा सत्ता का दुरुपयोग" करने जैसा है और उपलब्ध साक्ष्यों से "आवेदक की आपराधिक भूमिका स्पष्ट है."

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