अव्यवस्था और अतिक्रमण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा- निगम आयुक्त को सस्पेंड किया जाए

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अतिक्रमण स्वच्छता, अव्यवस्थित फुटपाथ को लेकर नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मौके का निरीक्षण करें.

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में अतिक्रमण स्वच्छता, अव्यवस्थित फुटपाथ और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने बिलासपुर नगर निगम और जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के पर्याप्त आदेश होने के बावजूद केवल दिखावटी कार्रवाई की जाती है. चीफ जस्टिस ने निगम आयुक्त की लापरवाही को गंभीर मानते हुए उनके निलंबन की बात कही.

सुनवाई के दौरान स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाए गए फुटपाथों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए गए. अदालत ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मौके का निरीक्षण करें.

कछुओं की मौत पर भी मांगा जवाब

रतनपुर महामाया मंदिर के कुंड में दो दर्जन कछुओं की मौत के मामले पर भी अदालत ने मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की जवाबदेही तय करने को कहा. जरहाभाठा ओमनगर क्षेत्र में सफाई पर खर्च हुए 4 करोड़ रुपये के बावजूद गंदगी की खबर पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया और अधिकारियों से व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब मांगा. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.

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