Chhattisgarh High Court: लोकोमोटिव पहियों की ड्रिलिंग मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, खास समिति का हुआ गठन

CG High Court vs Railways: बिलासपुर हाईकोर्ट में रेलवे के लोकोमोटिव पहियों की ड्रिलिंग से जुड़े मामले में सुनवाई हुई है. इसकी गहराई से जांच कराने के लिए एक खास समिति गठित की गई है. 

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बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई रेलवे से जुड़े बड़े मामले में सुनवाई

Chhattisgarh Railway Locomotive Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur) में हाईकोर्ट ने रेलवे इंजन के पहियों पर ड्रिलिंग को लेकर संभावित दुर्घटनाओं की आशंका के बीच बुधवार को सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया और रेलवे से स्थिति स्पष्ट करने को कहा. रेलवे की ओर से बताया गया कि इंजन के पहियों पर किसी भी प्रकार की अवैध ड्रिलिंग नहीं की जा रही है. साथ ही, इस मुद्दे की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

रायगढ़ से दायर हुई थी जनहित याचिका

यह मामला तब सामने आया, जब रायगढ़ रेलवे के ऑपरेशनल विभाग में कार्यरत कर्मचारी अमोश नाग ने 13 जनवरी 2025 को जनहित याचिका दायर की. उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे अधिकारी अवैधानिक प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, जिससे संभावित दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. याचिका में दावा किया गया कि इंजन के पहियों पर अनावश्यक ड्रिलिंग की जा रही है, जबकि नए एक्सल उपलब्ध हैं. यह भी कहा गया कि यह प्रक्रिया रेलवे डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा प्रतिबंधित है और अल्ट्रासोनिक परीक्षण भी समय पर नहीं हो रहा. 

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कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता रेलवे का कर्मचारी है और इस मामले को व्यक्तिगत विवाद का हिस्सा भी माना जा सकता है. लेकिन, विषय की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया और जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने अदालत को बताया कि रेलवे ने जांच के लिए डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर और डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की दो सदस्यीय समिति बना दी है, जिसमें सौरभ दवाक और अमित गुप्ता शामिल हैं. यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. 

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