CM Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 जुलाई को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सबसे अहम निर्णय की जानकारी देते हुए सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बीते बुधवार बीजापुर जिले के मंडीमरका के जंगल में सर्चिंग के दौरान IED ब्लास्ट की चपेट में आने से शहीद जवान भरत लाल साहू जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर के मोवा बाजार चौक का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने का फैसला किया है. मैं शहीद जवान भरत लाल साहू जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. आइए जानते हैं विष्णु कैबिनेट में और कौन-कौन से अहम फैसले लिए गए हैं. मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
सांय-सांय संवरत हे छत्तीसगढ़...#संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/F2RIHE0ApT
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 15, 2024
किसानों के हित में साय सरकार का एक और बड़ा फैसला
किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क‘‘ शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है. संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा. इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा.
सात महीने नवाचार के
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विष्णु सरकार के सार्थक प्रयास के pic.twitter.com/7tcqpcurGL
► शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी को हक देने के संबंध में निर्णय
छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है. इसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं.
►छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया.
हम सबको मिलकर हमारे पुरखों के "विकसित छत्तीसगढ़" के सपने को पूरा करना है... pic.twitter.com/ijLQMd2bSY
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 19, 2024
GST पर लिया ये फैसला
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था. इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
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