CG PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने कहा- हत्या से भी बड़ा अपराध है, तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज  

Bilaspur Highcourt: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने CG-PSC) 2020 भर्ती घोटाले में तीन आरोपियों का जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा? 

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CG PSC 2020 Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) 2020 भर्ती घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर है. अस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.मामले में  जस्टिस बीडी गुरु ने एक बड़ा तर्क भी दिया है. आइए जानते हैं इस मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट क्या है ? 

हुआ था बड़ा घोटाला 

दरअसल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2020 भर्ती घोटाले का मामला सामने आया था. इस मामले में अब हाईकोर्ट ने परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर सहित तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस बीडी गुरु ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक करना युवाओं के भविष्य से खेलना है, यह हत्या से भी गंभीर अपराध है.

इन लोगों की हुई है गिरफ्तारी

मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, उनके भतीजे नितेश व साहिल सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक, उद्योगपति श्रवण गोयल, उसके बेटे व बहू को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. घोटाले में अफसरों व नेताओं के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर जैसे पद मिले. हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार किया.

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