विज्ञापन

पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने 4 पुलिस कर्मियों को सुनाई सजा में किया ये संशोधन 

Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को दी आजीवन कारावासस की सजा में संशोधन किया है. पूरा मामला पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत से जुड़ा है.  

पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने 4 पुलिस कर्मियों को सुनाई सजा में किया ये संशोधन 

Bilaspur Highcourt News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा के बहुचर्चित पुलिस हिरासत में मौत मामले में चार पुलिसकर्मियों की सजा में संशोधन किया है. इस मामले में अब आजीवन कारावास की बजाय 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा, जबकि जुर्माना यथावत रहेगा.

मामला 17 सितंबर 2016 को मुलमुला थाना क्षेत्र का है. यहां हिरासत में लिए गए युवक सतीश नोरगे की मौत हो गई थी. इस   मामले में पहले आरोपित पुलिसकर्मियों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई थी.

आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने इसे इरादतन नहीं बल्कि गैरइरादतन हत्या मानते हुए धारा 304(भाग-2)/34 के तहत दोषी करार दिया. अब सभी को आजीवन कारावास की बजाय 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा, जबकि जुर्माना यथावत रहेगा.यह मामला मानवाधिकार हनन का गंभीर उदाहरण रहा, लेकिन कोर्ट ने इरादे की बजाय परिणाम को आधार बनाकर सजा में संशोधन किया.

ये भी पढ़ें निकला खजाना ही खजाना...बकरी चरा रहे ग्रामीण को मिला गड़ा हुआ धन, देखने के लिए जुट गई लोगों की भीड़

ये भी पढ़ें सीएम हाउस में आज छाएगा हरेली तिहार का रंग, गेड़ी नृत्य, सावन झूला और रामायण पाठ होंगे आकर्षण का केंद्र

ये भी पढ़ें बलौदाबाजार पुलिस पर लूट के आरोपियों को थाने से छोड़ने का लगा आरोप, जांच करेंगे अफसर

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close