lift And Escalator Decision : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है. इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी.
सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला,
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया. अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा. अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे. इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी.
'लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी'
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है. लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है. इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे.
ये भी पढ़ें- दागदार माननीयों को सलाम ठोकेंगे पुलिस वाले, तो कैसे करेंगे कार्रवाई, DGP के आदेश पर पटवारी ने उठाए गंभीर सावल
नए नियमों का कड़ाई पालन करें
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं. इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा.
ये भी पढ़ें- Zomato Boy बनी एमपी पुलिस, इंदौर से आर्मी के अफसर को 31 लाख का चूना लगाने वाले ठग को दबोचा