
Chhattisgarh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, इस दौरान मंत्रालय महानदी भवन में कई बड़े फैसले लिए गए.
- मंत्रिपरिषद ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ ग्रेड वेतनमान प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस निर्णय के तहत, वर्ष 2005 से 2009 बैच के उन अधिकारियों को वरिष्ठ ग्रेड वेतनमान दिया जाएगा, जिन्होंने अर्हकारी सेवा अवधि पूरी कर ली है। इसके लिए 30 गैर-संख्यात्मक पदों का सृजन किया जाएगा.
- मंत्रिपरिषद द्वारा जनजातीय समूहों एवं अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) के मध्य एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई.
इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त एवं विकसित किया जाएगा. साथ ही आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम किया जाएगा.
- पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई.
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 के नियम, 55 में संशोधन को मंजूरी. इसके तहत वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के फैंसी या च्वाइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग किय जा सकेगा. इसके लिए फीस देनी पड़ेगी. अगर पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2)(ग) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा.
- यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीकर या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर लागू होगी, पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं. सरकारी वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी, इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा.
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी.
- युवाओं को सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस नीति का लक्ष्य है राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना, 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन करना, 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना और 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करना. इससे युवाओं को नई सोच और तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी.
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी.
- राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई.
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा. यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा.
- 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोगों के रहने की संभावना है, इसलिए भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास सुनिश्चित करना जरूरी है.
- त्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी.
- राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही कोर्ट में लंबित कर संबंधी मामलों का जल्दी से निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई.
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी.
इससे नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी, जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाताधारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी। भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा। औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होंगी।
- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी.