वक्फ बोर्ड के बाद मिशनरी की जमीन पर छत्तीसगढ़ सरकार वापस ले रही है कब्जा, बेघर हो रहे लोगों का रो रोकर बुरा हाल

Bilaspur News: इस पूरे मामले को लेकर बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और राजस्व विभाग के अलावा जिला प्रशासन से मिल रही सभी निर्देशों का उन्हें पालन करना अनिवार्य है. ऐसे में मिशन या मिशनरियों के इस्तेमाल के लिए दी गए जमीन की लीज की अवधि समाप्त होने पर उन्हें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा.

Advertisement
Read Time: 5 mins
B

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में पहले वक्फ बोर्ड और अब मिशन की प्रॉपर्टी की लीज़ खत्म हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) के निर्देश पर उसे जिला प्रशासन वापस अपने कब्जे में ले रही है. ऐसी स्थिति में मिशन हॉस्पिटल और अस्पताल परिसर में रहने वाले सैकड़ो लोग बेघर हो गए हैं. महज 3 दिन के भीतर 60 साल से ज्यादा समय से निवासरत लोगों को अब अपना घर छोड़ना होगा. ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन, नगर निगम और मिशन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दिए गए जवाब बेहद रोचक है. वही बेघर हो रहे गरीब ईसाई और अन्य धर्म को मानने वाले लोगों ने जिला प्रशासन के सामने रो-रो कर अपना आशियाना न छीनने की विनती की है.

जानिए आखिर क्या है पूरा मामला

पूरा मामला जाने: बिलासपुर में राजस्व अभिलेख में 1982 से लेकर अब तक निरंतर अपनी मौजूदगी दर्ज करने वाले जैकमैन मेमोरियल मिशन अस्पताल की सीट नंबर 14 प्लाट नंबर 20/1 और 21 में स्थित जमीन पर लीज की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार इसे वापस ले रही है. इसके लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे दिए हैं. ऐसी स्थिति में मिशन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अपना जवाब जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और अब जल्द ही तकरीबन 14 एकड़ की जमीन मिशन अस्पताल और गिरजाघर से लेकर सर्वेंट क्वार्टर तक सब कुछ ईसाई मिशनरियों के हाथों से चला जाएगा. ऐसे में अचानक बेघर होने पर अस्पताल प्रबंधन और मिशन अस्पताल परिसर में रहने वाले इन लोगों ने जिला प्रशासनके सामने रोते बिलखते हुए फरियाद की है और उनसे कहा है कि सरकार उनका आशियाना न छीने. लेकिन जिला प्रशासन और राजस्व के अधिकारियों ने इन गरीब मिशनरियों को महज तीन दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है. ऐसी स्थिति में बेघर होने वाले इन गरीब ईसाई और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अंधेरे में रखे जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है.

Advertisement

यहां रहने वालों के लिए खड़ा हो गया संकट

इस पूरे मामले को लेकर जैकमैन मेमोरियल मिशन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से डॉ रमन जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि वे शासन प्रशासन के नियमों और निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करने वाले हैं. यही वजह है कि वे जल्द ही अपने पूरे मेडिकल स्टाफ और अन्य लोगों के साथ मिशन अस्पताल की ये जमीन खाली कर देंगे और इसका पूरा स्वामित्व जिला प्रशासन को सौंप देंगे. डॉक्टर रमन जोगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी स्तर पर यह जायज़ प्रतीत नहीं होता. हालांकि उन्होंने मिशन की जमीन की लीज़ के नवीनीकरण के लिए आवेदन जरूर किया था. जिसे जिला प्रशासन ने जानबूझकर निरस्त कर दिया है. ऐसी स्थिति में भला उन्हें जमीन खाली करने के अलावा और कौन सा विकल्प दिया गया है?

Advertisement


पूरे मामले में कमिश्नर ने ये कहा...

इस पूरे मामले को लेकर बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और राजस्व विभाग के अलावा जिला प्रशासन से मिल रही सभी निर्देशों का उन्हें पालन करना अनिवार्य है. ऐसे में मिशन या मिशनरियों के इस्तेमाल के लिए दी गए जमीन की लीज की अवधि समाप्त होने पर उन्हें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा. हालांकि नगर निगम इस पूरे मामले में केवल व्यवस्था बनाए रखना की भूमिका में है . जिसकी वजह से वे अपनी जिम्मेदारियों को उतनी ही गंभीरता से पूरा करने में लगे हुए हैं.

Advertisement

जिस जमीन का चैरिटी में इस्तेमाल नहीं हो रहा

प्रबंधन कमेटी और वहां रहने वाले लोगों से मिली जानकारी के अनुसार जिस मिशन अस्पताल को चैरिटी के लिए दिया गया था. उसकी जमीन को मौजूदा अस्पताल प्रबंधन ने कमाई का अड्डा बना लिया था. इतना ही नहीं इस जमीन पर छोटे-बड़े उद्योगों का संचालन किया जा रहा था. जो किसी भी तरह से चैरिटी तो नहीं थी. यहां होटल, चौपाटी, कार बाजार और ऐसे ही अन्य दुकानों को खोल लिया गया था. मिशन अस्पताल प्रबंधन पर यह भी आरोप है कि चैरेटी के लिए जिस जमीन को लीज पर दी गई थी, उसे अस्पताल प्रबंधन ने किराए पर देकर आय का साधन बना लिया है. यही नहीं परिसर की जमीन को भी होटल सहित दूसरे काम के लिए किराए पर दे दिया गया है. इसे लेकर भी जिला प्रशासन से शिकायत की गई है.

बिलासपुर नगर निगम के हिस्से में आएगी अरबो रुपए की जमीन..!

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब जल्द ही मिशन की जमीन और अन्य प्रॉपर्टी बिलासपुर नगर निगम के हिस्से आ जाएगी. इसका इस्तेमाल भविष्य में किस तरह किया जाएगा यह भी स्पष्ट नहीं है हालांकि मिली जानकारी के अनुसार ये निगम के हिस्से आएगी. शहर के हिसाब से मौके की जमीन पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स से लेकर निगम अपनी आय बढ़ाने के हिसाब से इस जमीन का बेहतर उपयोग कर सकती है. या फिर चैरिटी के लिए चिन्हांकित इस जमीन में गरीबों के लिए अस्पताल या ऐसी ही कोई अन्य जनकल्याणकारी इमारत बनाई जा सकती है.

ये भी पढ़ें Health News: मरीजों की देखभाल व स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार, AIIMS भोपाल-IIT इंदौर के साथ हुआ करार

ये भी पढ़ें Rewa में नहीं थम रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध, संजय गांधी हॉस्पिटल और CM Rise स्कूल में हो गया ये कांड

Topics mentioned in this article