डिप्टी कलेक्टर, दो तहसीलदार और सरपंच ने की हाईकोर्ट की अवमानना! नोटिस पर डिवीजन बेंच ने ... जानें क्या है मामला 

Chhattisgarh News: सरकारी जमीन हेरा फेरी मामले में डिप्टी कलेक्टर सहित दो तहसीलदार और सरपंच पर अवमानना नोटिस के मामले में डिवीजन बेंच ने एक फैसला लिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ? 

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के दिए गए फैसलों पर विवाद शुरु हुआ है. जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर और एक सरपंच के खिलाफ न्यायालयीन अवमानना के आरोपों पर नोटिस जारी किए गए थे. डिवीजन बेंच ने इन आदेशों पर स्थगन लगाते हुए आगामी सुनवाई तक रोक दी है.

सिंगल बेंच का आदेश और विवाद

मामला तब शुरू हुआ जब सिंगल बेंच ने सरपंच लक्ष्मी वैष्णव को न्यायालयीन अवमानना के लिए दोषी मानते हुए उन्हें पद से हटाने और अमरिका बाई अजगले को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त करने का आदेश दिया. लक्ष्मी वैष्णव ने इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी. ये यह तर्क दिया था कि वह जनमत से चुनी गईं थीं और अपने दायित्वों का विधिवत निर्वहन कर रही थीं.

डिवीजन बेंच ने तर्कों पर विचार करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई और लक्ष्मी वैष्णव को पद पर बने रहने की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ त्रुटियां प्रतीत हो रही हैं, इसलिए सिंगल बेंच का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा.

डिप्टी कलेक्टर का मामला

सिंगल बेंच ने सरकारी जमीन के नामांतरण में डिप्टी कलेक्टर जय शंकर उरांव के संलिप्त होने के संदेह में उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था. डिवीजन बेंच को उरांव के अधिवक्ता ने बताया कि विवादित समय पर उरांव उस पद पर कार्यरत नहीं थे. इस आधार पर डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्थगन लगाते हुए अगली सुनवाई तक रोक लगा दी.

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ये है मामला 

यह विवाद 2013-14 में शुरू हुआ था. जब पौंसरा की 2.15 एकड़ जमीन के नामांतरण में विवाद सामने आया. पेखन लाल शेंडे ने संबंधित दस्तावेज न मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने तहसीलदार को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. दस्तावेज न मिलने पर शेंडे ने हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की, जिसके बाद अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए थे.

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