CG: बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका! इस मामले में नहीं मिली राहत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बीएड-डीएड धारकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकार रखा है. सुप्रीम कोर्ट से  बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों को राहत अभी राहत नहीं मिली है.

Advertisement
Read Time: 3 mins

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है.  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही करार दिया है.

बता दें कि हाई कोर्ट ने अप्रैल माह में बीएड अभ्यर्थियों को हटाकर डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थियों को नया सिरे से पद स्थापना देने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इस फैसले से डीएड अभ्यार्थियों में खुशी है. सभी डिप्लोमा धारक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य में  जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे है.
 

Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारक सहायक शिक्षकों एवं शासन की उक्त एसएलपी को दूसरी बार खारिज किया है. जिसमें बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल के लिए अपात्र माना है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ प्रभावित शिक्षकों एवं शासन ने सुप्रीम कोर्ट में पहले याचिका पेश की थी. याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार एसएलपी प्रस्तुत किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सभी एसएलपी को खारिज कर आदेश जारी किया है. प्रदेश के लगभग 6285 बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे.

Advertisement

ये है मामला

छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में 2023 में 12489 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था.  जिसमें से 6285 पद सहायक शिक्षक के थे. चूंकि सहायक शिक्षक की योग्यता को लेकर छत्तीसगढ़ में मामला लंबित था, छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक शिक्षकों की पदों पर भी बीएड धारकों को शर्तों के आधार पर नियुक्तियां दे दी गई. 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट ने बीएड धारकों को सहायक शिक्षक पद के लिए अमान्य माना और शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि 42 दिनों के अंदर पुनरीक्षित सूची जारी कर डिप्लोमा धारकों को नियुक्तियां दे दी जाए.

Advertisement
इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य तथा बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया. 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर राज्य सरकार की दो एसएलपी और बीएड धारकों की 6 एसएलपी को खारिज कर दिया. 

ये भी पढ़ें सतना में मंत्री के सामने प्रशासन और पीड़ित में तनातनी, कलेक्टर बोले- घर नापो इसका

जारी आदेश में ये कहा

4 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कॉपी जारी हो चुका है. जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है और  यह भी कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को बीएड उम्मीदवारों की योग्यता को प्राइमरी के लिए अवैध माना, इसके लिए सभी राज्यों को सूचनार्थ जारी कर दिए गए थे.  इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां दी गई जो की पूरी तरह से अवैध है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी 8 एसएलपी को खारिज करते हुए राज्य शासन को यह आदेशित किया है कि जल्द से जल्द डिप्लोमा धारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाए.

ये भी पढ़ें CM Mohan Yadav ने लिया बड़ा एक्शन, प्रदेश के कई जिले के कलेक्टरों को दिए ये निर्देश

Topics mentioned in this article