CG News: यातायात नियमों की कर रहे अनदेखी तो जाएं सावधान, नहीं तो रद्द हो सकता है लाइसेंस!

Traffic Rules: यदि आप वाहन चलाने के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लानें के लिए छत्तीसगढ़ में ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है. बलौदा बाजार में इतने लाइसेंस रद्द होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

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CG News In Hindi: छत्तीसगढ़ में बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है. पिछले एक महीने की बात करें तो अकेले बलौदा बाजार जिले की यातायात पुलिस ने 1 लाख 74 हजार 4700 रुपये की चालान वसूली की. साथ ही 116 वाहन चालकों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी. इसमें से 11 मामलों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजा जा गया.

271 हादसे में 178 लोगों की मौत हुई

दरअसल छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत के आंकड़े चौकाने वाले हैं. इसमें अकेले बलौदा बाजार जिले में जुलाई 2024 तक 271 हादसे में 178 लोगों की मौत हुई, 262 घायल हुए हैं. इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए इंटरसेप्टर वाहन जिला पुलिस मुख्यालय को दी गई है, जिससे वाहन के स्पीड और डिटेल्स पर नज़र रखी जा सके.

ये आंकड़ा भी चौकाने वाला

बलौदा बाजार जिले को 13 जुलाई 2024 को इंटरसेप्टर वाहन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले की पुलिस को ई-चालान की सुविधा भी उपलब्ध करा दिया. पिछले एक माह में यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर नजर डालें तो यह आंकड़ा भी चौकाने वाला है. जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 63 प्रकरण 31 जुलाई तक दर्ज किए गए.

ओवरलोड के 16 प्रकरण

वहीं, 5 अगस्त तक 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इसी प्रकार से खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने वाले 37 प्रकरण और ओवरलोड के 16 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं. तीन सवारी बाइक पर 950 कार्रवाई बिना नंबर वाले 339 वाहन, वही 27 ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें नाबालिग चला रहे थे.

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जागरूकता अभियान चलाया जा रहा

इसके अलावा सड़क किनारे, नो पार्किंग में और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 65 वाहनों पर ई चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है.

गलती ड्राइवरों की मालिकों को मिल रही सजा

नो-पार्किंग स्थलों में ड्राइवरों द्वारा वाहन खड़ी किया जाना पाने पर यातायात पुलिस वाहनों का फोटो खींचकर परिवहन कार्यालय के माध्यम से उसके वास्तविक मालिक का नाम, निवास पता और मोबाइल नंबर पर ई-चालान सीधा उनके निवास अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज रही है. संबंधित वाहन मालिक ई-चालान के माध्यम से समन शुल्क किसी भी स्थान से या ऑनलाइन जमा कर सकता है. ई-चालान में उल्लेखित समन शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक, चालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई के साथ ही सस्पेक्टेड लिस्ट की श्रेणी में भी डाल दी जाएगी.

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ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

यातायात डीएसपी अमृत कुजूर ने बताया कि शराब पीकर, खतरनाक ढंग से और ओवरलोड वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है. इसमें से 11 प्रकरण लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय को भेज दिया गया. वहीं, 105 मामले अभी भी पेंडिंग है. जिनको जल्द ही आरटीओ कार्यालय भेज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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