IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा से आयु सीमा की खत्म, अब बुजुर्ग भी आसानी से ले सकेंगे मेडिक्लेम

Health Insurance: आईआरडीएआई की अधिसूचना के मुताबिक बीमा नियामक संस्था ने बीमा कंपनियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ पॉलिसियां ​​पेश करना भी अनिवार्य कर दिया है. बीमा नियामक संस्था ने बीमा कंपनियों से दावों के सुचारू और त्वरित निपटान और शिकायत निवारण के लिए विशेष चैनल खोलने के निर्देश भी दिए हैं.

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Private Health Insurance: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए उम्र की सीमा हटा दी है. इस बदलाव के बाद अब 65 साल की उम्र में भी कोई भी शख्स नया स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेगा.  इससे पहले, 65 साल से अधिक आयु समूह के लोगों को नई बीमा योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रखा गया था.

आईआरडीएआई की अधिसूचना के मुताबिक बीमा नियामक संस्था ने बीमा कंपनियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ पॉलिसियां ​​पेश करना भी अनिवार्य कर दिया है. बीमा नियामक संस्था ने बीमा कंपनियों से दावों के सुचारू और त्वरित निपटान और शिकायत निवारण के लिए विशेष चैनल खोलने का निर्देश दिया है.

गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को होगा लाभ

भारत में स्वास्थ्य बीमा को और मानवीय बनाने के दिशा में कदम उठाते हुए नए नियम में आईआरडीएआई की ने ये प्रावधान भी कर दिया है कि अब कैंसर, हृदय, किडनी फेल और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से प्रभावित लोगों को भी इसका लाभ मिल सके. अपनी नई पॉलिसी में आईआरडीएआई ने कहा है कि ये बीमारियां वे आधार नहीं हो सकतीं, जिनके आधार पर बीमा कंपनियां पॉलिसी बेचने से इनकार करती हैं. इसके अलावा, IRDAI ने मौजूदा शर्तों के प्रतीक्षा अवधि को 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया गया है.

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बीमारियों का खुलासा नहीं करने पर भी मिलेगा क्लेम

इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इस अवधि के बाद, सभी पूर्व-मौजूदा बीमारियों को  कवर करना हबोहा, जैसा कि पॉलिसी की शब्दावली में उल्लिखित है. भले ही इन बीमारियों का पॉलिसी लेने के समय इसका खुलासा किया गया हो या नहीं. इसके साथ ही बीमा कंपनियों के लिए इस अवधि के बाद पहले से मौजूद स्थितियों के कारण दावों को अस्वीकार करना भी अवैध करार दे दिया गया है.

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अब बीमाकर्ताओं को उन स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के साथ बाजार में आना होगा, जिससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों और मातृत्व आवश्यकताओं की अनूठी जरूरतों को ध्यान में रखा गया हो. आईआरडीएआई की ओर से यह निर्देश बीमा कंपनियों के विभिन्न जीवन चरणों और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को लक्षित करने वाले उत्पादों के व्यापक दायरे को प्रोत्साहित करेगा. 

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