सीबीआई (CBI) जांच में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के 50 % सरकारी नर्सिंग कॉलेज (Government Nursing College) अनफिट पाए गए हैं. सीबीआई जांच रिपोर्ट सामने आते ही सरकार ने आनन फानन में रातों रात नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता (Recognition) के नियमों में संशोधन करते हुए 2024 के नए नियम बना दिए हैं. जिसके मुताबिक अब पहले जिस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 23 हजार वर्गफीट की बिल्डिंग की आवश्यकता होती थी. अब इस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 8 हजार वर्ग फीट बिल्डिंग की जरूरत होगी, सरकार ने ये नियम नर्सिंग पाठ्यक्रमों को रेगुलेट करने वाली अपेक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों के भी विपरीत बनाये है.