मध्यप्रदेश में अब 24 घंटे खुलेंगे बाजार, क्या कुछ होंगे नियम?

 

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब बाजार चौबीस घंटे गुलजार रहेंगे. बाजार, (Markers) मॉल, (Malls) रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, ऑफिस, दुकानें, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर और कंस्ट्रक्शन साइट पर 24 घंटे काम होगा. सरकार ने फिलहाल जबलपुर, भोपाल, (Bhopal) इंदौर और ग्वालियर के साथ 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप में 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है. बताया जाता है कि राज्य सरकार ने गुरुवार (13 जून) को अहम फैसला लिया. अगले 3-4 दिन में अधिसूचना जारी होने के साथ नई व्यवस्था लागू हो जाएगी.

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