SC Verdict Supreme Court ने गृहिणियों को लेकर सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है. उच्चतम न्यायालय ने हाउसवाइफ (House wife) के काम को उनके साथी द्वारा सैलरी (Salary) पाने के बराबर बताया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा- परिवार की देखभाल करने वाली महिलाओं के योगदान का आंकलन पैसों से नहीं किया जा सकता है. कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन (Justice Surya Kant and KV Vishwanathan) ने गृहिणियों के मद्देनजर एह फैसला सुनाया है.