मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट (MP High Court) के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल स्थित सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट (Trial Court) को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 फरवरी, 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने आदेश दी है कि ट्रायल कोर्ट एक साल के अंदर प्रकरण का पटाक्षेप करें.