मध्य प्रदेश के दमोज जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि यह जातीय भेदभाव और मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन है. मुख्य न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले का स्वतः संज्ञान लिया और दमोह पुलिस को निर्देश दिया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और 133 जोड़ी जाएं तथा घटना मंदिर परिसर में होने से धारा 196(2) भी लागू की जाए.