MP High Court: एक दशक से अधिक समय तक नौकरी करने के बाद हटाए गए 14 परिवहन आरक्षकों ने मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए कहा- जनवरी 2014 में परिवहन आरक्षकों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद भी लगभग 10 साल तक न केवल इनसे काम लिया गया, बल्कि वेतन भी दिया गया.