MP High Court: निजी स्कूल संचालकों और स्टॉफ के खिलाफ फिलहाल न हो कड़ी कार्रवाई

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 26, 2024

MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि और पाठ्य-पुस्तक घोटाले में बनाए गए आरोपी स्कूल संचालकों (School administrators) और स्टॉफ के खिलाफ फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई न करने की बात कही है। जस्टिस संजीव सचदेवा(Justice Sanjeev Sachdeva) और जस्टिस विनय सराफ(Justice Vinay Saraf) की युगलपीठ ने संचालकों व स्टॉफ को कहा कि वे जिला समिति की जांच में पूरा सहयोग करें। इसके साथ ही युगलपीठ ने जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए अपेक्षित दस्तावेज जांच समिति के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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