इंदौर में जल संकट के मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि केंद्र सरकार की 2019 की नीति के तहत अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2019 के बाद किए गए बदलावों और बनाई गई नीतियों की जानकारी अदालत में पेश की जाएगी। हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के पालन में कौन-सी अथॉरिटी बनाई गई और क्या कानूनी कदम उठाए गए। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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