Jabalpur News: मध्य प्रदेश (MP) हाई कोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ ने राज्य सरकार, हेल्थ कमिश्नर और डॉयरेक्टर मेडीकल एजुकेशन (Medical Education) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.कोर्ट ने पूछा कि एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी देने में देरी क्यों की जा रही है. हाई कोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बैंच ने सरकार से इस बात का भी जवाब मांगा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के सर्विस बॉन्ड का उल्लंघन होने पर 25 लाख रुपए पेनाल्टी लगाई जाना कितना जायज है?