मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) के बड़े तालाब में क्रूज (Cruise) और मोटर बोट (Motor Boat) नहीं चलेंगे । एनजीटी (NGT) ने अपने फैसले में कहा है कि डीजल (Diesel) और डीजल इंजन (Diesel Engine) से उत्सर्जित सल्फर (Sulfur) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (Nitrogen oxide) पानी को एसिडिक (Acidic) बना देता है. यह इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए कैंसरकारी है. ये फैसला नर्मदा (Narmada) समेत प्रदेश में दूसरी नदियों और जलस्रोतों पर भी लागू होगा.