भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) में सजा के मामले में डाऊ केमिकल्स की शनिवार को पेशी होगी। इस दौरान इस मामले पर जिरह हो सकती है कि क्या भारत में व्यापार करने वाली डाऊ केमिकल्स पर हमारे देश के कानून लागू होंगे? भोपाल गैस त्रासदी मामले (Bhopal Gas Tragedy) में मुआवजे को लेकर भोपाल जिला न्यायालय में सुनवाई होगी. ये याचिका गैस कांड मामले में पीड़ितों ने लगाई थी. 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग 40 टन 'मेथायिल अयिसोसायिनेट'('Methyl isocyanate') गैस का रिसाव हुआ था. इस हादसे में यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) के कारखाने के आस पास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी. वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हजार 295 के करीब थी. हादसे के 39 साल बाद पीड़ितों को राहत मिल सकती है.