छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परिवहन विभाग (Chhattisgarh Transport Department) की ओर से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए राज्य शासन की ओर से आदेश भी जारी किए गए थे. बेमेतरा (Bemetara) जिले के परिवहन अधिकारी की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से केंद्रीय मोटर अधिनियम का पालन करते हुए वाहन मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा.