पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) में एंटी रेप बिल पास (West Bengal Anti Rape Bill) हो गया है. इस बिल का नाम है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) (West Bengal Criminal Law and Amendment) विधेयक 2024. इस प्रस्तावित कानून का मकसद बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है.ममता सरकार ने इस विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के बाद विधानसभा में पेश किया. इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था. विधानसभा में पारित होने के बाद कानून बनने के लिए बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी.