Surrogacy Maternity Leave: केंद्र सरकार ने सरोगेसी (किराये की कोख) के माध्यम से बच्चे पैदा करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी 180 दिनों तक का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं. इससे पहले ऐसे मामलों में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रावधान उपलब्ध नहीं थे.
सरोगेट मां के साथ-साथ दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को मिलेगा लाभ
अधिसूचित संशोधित नियमों में कहा गया है कि 'सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां के साथ-साथ दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों.
सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों की मां को पहले मातृत्व अवकाश देने का नहीं था नियम
अभी तक सरोगेसी से बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने के लिए कोई नियम नहीं थे, लेकिन परिवर्तित नए नियमों के मुताबिक 'सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के मामले में, कमीशनिंग पिता, जो एक पुरुष सरकारी कर्मचारी है और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, बच्चे के जन्म की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है.
नए नियम में दो से कम जीवित बच्चों वाली मां को मिलेगा बाल देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश
18 जून को अधिसूचित संशोधित नियमों में कहा गया है कि अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (संशोधन) नियम 2024 के अनुसार सरोगेसी के मामले में दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है. यानी अब सेरोगेट मां भी 180 दिन के लिए मातृत्व अवकाश आसानी से ले सकेंगी.
ये भी पढ़ें-महिलाओं को सशक्त बनाने PM मोदी ने किए 7 प्रमुख काम, मनसुख मंडाविया ने गिनवाए नाम