रोजगार और रोजगार के लिए व्यवस्था करना सरकारों का दायित्व होता है. हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य के युवाओं को रोजगार दे या फिर ऐसी व्यवस्था करके दे ताकि युवाओं को स्वरोजगार का माहौल है. इसी इरादे से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है. इस योजना को राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग चला रहा है.
योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम/ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से ऋण लागत (Cost of Credit) कम कराकर परियोजना की व्यवहार्यता (Project Viability) को बढ़ाना है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकें.
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके साथ ही प्रदेश के युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें.
क्या है जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है और एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है. इसके लिए इच्छुक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही लाभार्थी को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. इसके अलावा यह भी जरूरी है कि परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
इसके अलावा यह भी जरूरी है कि लाभार्थी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे-MFI, NBFC, SFB, PACS आदि का स्वयं डिफाल्टर ना हो. साथ ही वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो.
आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है
आवेदन प्राप्त होने के बाद एक प्रक्रिया से गुजरना होता है. विभाग द्वारा पात्रता परिक्षणोंपरांत आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित किया जाता है. बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में आवेदन पर निर्णय लिया जाता है. प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल पर प्रवृष्टि की जाती है.
बैंक शाखा द्वारा लाभार्थी के पक्ष में ब्याज अनुदान/ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जाता है. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जाती है. यहां DBT प्रक्रिया का पालन होता है.
योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु सम्बंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है.
इस योजना के तहत लाभार्थियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी फीस, अधिकतम 7 वर्षों के लिये दिए जाने का प्रावधान है. ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक https://samast.mponline.gov.in पर जा सकते हैं.