मध्य प्रदेश मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के कैसे उठाएं लाभ, समझें यहां

राज्य सरकार का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एक ऐसी ही योजना चला रहा है. इस योजना से लोगों को छोटा-छोटा ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना का नाम मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना रखा गया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को राज्य का नागरिक होना चाहिए.

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मध्य प्रदेश मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना
भोपाल:

राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश की केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकारें अपनी-अपनी योजनाओं को लागू करती हैं. अमूमन  हर सरकार के लिए राज्य के लोगों को रोजगार देना और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना प्राथमिक काम होता है. सरकारें यह प्रयास करती हैं कि ऐसा माहौल बनें ताकि लोगों को रोजगार और बिजनेस करने में कोई दिक्कत न आए. किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर उसका समाधान जल्द से जल्द किया जा सके. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी एक ऐसी ही योजना लेकर आई जिससे राज्य के लोगों  को व्यापार करने में सहूलियत हो.

राज्य सरकार का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एक ऐसी ही योजना चला रहा है. इस योजना से लोगों को छोटा-छोटा ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना का नाम मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना रखा गया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को राज्य का नागरिक होना चाहिए. मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसी भी जरूरतमंद पात्र नागरिक को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना है जिससे वे अपना कोई न कोई छोटा काम शुरू कर सकें.

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इसके अलावा लोगों को दिए गए ऋण की नियमित वापसी को प्रोत्साहित भी किया जाता है. साथ ही यदि कोई नागरिक किसी प्रकार का सहयोग मांगता है तो उसे विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है.  इसमें उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग करना तक शामिल है.

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इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है.  सरकार का दावा है कि आवश्यक शर्तें / लाभार्थी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है. इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से लक्षित परिवार का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक के आधार पर किया जाता है.

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इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्‍यापारी को भी फायदा पहुंचाती है. इस योजना में प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाके के लोगों को ही लाभार्थी रखा जाता है. इस योजना को सरकार ने जुलाई 2020 से लागू किया था.

योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है. इस योजना का लाभ लेने  के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है. गौरतलब है कि इस योजना के तहत अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि  10,000 रुपये ब्‍याज मुक्‍त ऋण के रूप में दी जाती है.

इसके अलावा राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है. ऑनलाइन आवेदन हेतु http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर प्रक्रिया को समझा और पूरा किया जा सकता है.

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