Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना का पुराना फार्म अब नहीं चलेगा, नया नियम लागू, ऐसा है फीस स्ट्रक्चर

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी. यह सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन का लाभ देती है. इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन मिलती है.

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Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना का पुराना फार्म अब नहीं चलेगा, नया नियम लागू, ऐसा है फीस स्ट्रक्चर

Atal Pension Yojana New Form: केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana APY) के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश जारी किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है. अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल संशोधित फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यह बदलाव किया गया है. डाक विभाग द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि अब केवल नया फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा, जबकि 30 सितंबर 2025 तक उपयोग में रहे पुराने फॉर्म को बंद कर दिया गया है.

क्यों उठाया गया ये कदम?

नया फॉर्म अब केवल प्रोटियन (पूर्व में NSDL), जो कि अटल पेंशन योजना की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) है, के माध्यम से ही मान्य होगा. सरकार का कहना है कि यह कदम सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल, सटीक और मानकीकृत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

नए फॉर्म में क्या बदलाव हैं?

नए अटल पेंशन योजना फॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव FATCA/CRS घोषणा को अनिवार्य बनाना है. यह घोषणा विदेशी नागरिकता या टैक्स रेजिडेंसी की पहचान करने में मदद करती है, ताकि केवल भारतीय निवासी नागरिक ही इस योजना में खाता खोल सकें.

डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिया है कि वे नए फॉर्म की प्रति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें और पुराने फॉर्म स्वीकार न करें. सभी तकनीकी अपडेट NSDL-Protean के निर्देशों के अनुसार किए जा चुके हैं.

नया फॉर्म प्रोटियन (NSDL) की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है, ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान और पारदर्शी बन सके. डाक विभाग ने आदेश में कहा है कि “PFRDA के नवीनतम संस्करण के अनुरूप डाक विभाग के तहत मौजूदा APY फॉर्म में संशोधन किया गया है. नया अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर पंजीकरण फॉर्म 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जा रहा है. किसी भी अनधिकृत या सामान्य फॉर्म का उपयोग APY से संबंधित कार्यों में नहीं किया जाएगा.”

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क्या है अटल पेंशन योजना?

अटल पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी. यह सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन का लाभ देती है. इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन मिलती है. पेंशन की राशि सब्सक्राइबर की प्रवेश आयु और मासिक अंशदान पर निर्भर करती है.

कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जो आयकर दाता नहीं है (1 अक्टूबर 2022 से), वह इस योजना में शामिल हो सकता है.

पंजीकरण के लिए बचत बैंक या डाकघर खाता अनिवार्य है. आधार और मोबाइल नंबर लिंक कराने की सलाह दी गई है ताकि नियमित अपडेट और स्टेटमेंट मिल सकें.

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अटल पेंशन योजना शुल्क

PFRDA ने CRAs द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए फीस स्ट्रक्चर में भी संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हुई है.

  • सरकारी क्षेत्र में PRAN खोलने का शुल्क ₹18 (ई-PRAN किट) और ₹40 (फिजिकल कार्ड) रखा गया है.
  • वार्षिक रखरखाव शुल्क ₹100 तय किया गया है.
  • APY और NPS-Lite खातों के लिए ₹15 का शुल्क लिया जाएगा.
  • निजी क्षेत्र के खातों में यह शुल्क बैलेंस के आधार पर ₹100 से ₹500 तक रहेगा.
  • सभी लेनदेन शुल्क शून्य रहेंगे.

डाक विभाग की ओर से पूरे देश के डाकघरों को कहा गया है कि, वे अब से अटल पेंशन योजना के लिए नए फॉर्म में आवेदन को स्वीकार करें. इसके साथ ही ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी दें और नोटिस बोर्ड पर इससे संबंधित जानकारी आवश्यक रुप से लिखें.

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