Minor Rape Case Judgment
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास! पेंड्रारोड विशेष कोर्ट का सख्त फैसला
- Saturday January 31, 2026
- Written by: अखिलेश नामदेव, Edited by: धीरज आव्हाड़
पेंड्रारोड की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाया है. गौरेला थाना क्षेत्र के सधवानी गांव की घटना में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई है.
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
- Wednesday January 7, 2026
- Written by: दीपेन्द्र शुक्ला, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. भाटापारा की अदालत ने मुख्य आरोपी दुष्यंत टंडन और सहयोगी कुलदीप मनहरे को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी. यह फैसला सिर्फ डेढ़ साल में सुनाया गया.
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छत्तीसगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 28 साल की सजा, कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: दीपेन्द्र शुक्ला, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Child Sexual Assault Case Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी पुनेश चतुर्वेदी को 28 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. पुलिस की तेज जांच, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दोषी साबित हुआ.
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, घर ले जाकर मासूम से किया था रेप, पॉक्सो कोर्ट ने 10 महीने में सुनाया फैसला
- Thursday October 9, 2025
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Edited by: उदित दीक्षित
Raipur News: रायपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दस महीने के भीतर फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. रेप का दोषी युवक आदतन अपराधी है.
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास! पेंड्रारोड विशेष कोर्ट का सख्त फैसला
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पेंड्रारोड की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाया है. गौरेला थाना क्षेत्र के सधवानी गांव की घटना में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई है.
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
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छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. भाटापारा की अदालत ने मुख्य आरोपी दुष्यंत टंडन और सहयोगी कुलदीप मनहरे को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी. यह फैसला सिर्फ डेढ़ साल में सुनाया गया.
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छत्तीसगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 28 साल की सजा, कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया
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- Reported by: दीपेन्द्र शुक्ला, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Child Sexual Assault Case Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी पुनेश चतुर्वेदी को 28 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. पुलिस की तेज जांच, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दोषी साबित हुआ.
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- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Edited by: उदित दीक्षित
Raipur News: रायपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दस महीने के भीतर फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. रेप का दोषी युवक आदतन अपराधी है.
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