Minor Rape Case Judgment
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'Minor Rape Case Judgment' - 1 News Result(s)
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
- Wednesday January 7, 2026
- Written by: दीपेन्द्र शुक्ला, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. भाटापारा की अदालत ने मुख्य आरोपी दुष्यंत टंडन और सहयोगी कुलदीप मनहरे को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी. यह फैसला सिर्फ डेढ़ साल में सुनाया गया.
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mpcg.ndtv.in
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
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छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. भाटापारा की अदालत ने मुख्य आरोपी दुष्यंत टंडन और सहयोगी कुलदीप मनहरे को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी. यह फैसला सिर्फ डेढ़ साल में सुनाया गया.
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