Minor Rape Case Judgment
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
- Wednesday January 7, 2026
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. भाटापारा की अदालत ने मुख्य आरोपी दुष्यंत टंडन और सहयोगी कुलदीप मनहरे को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी. यह फैसला सिर्फ डेढ़ साल में सुनाया गया.
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छत्तीसगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 28 साल की सजा, कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया
- Thursday November 20, 2025
Child Sexual Assault Case Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी पुनेश चतुर्वेदी को 28 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. पुलिस की तेज जांच, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दोषी साबित हुआ.
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, घर ले जाकर मासूम से किया था रेप, पॉक्सो कोर्ट ने 10 महीने में सुनाया फैसला
- Thursday October 9, 2025
Raipur News: रायपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दस महीने के भीतर फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. रेप का दोषी युवक आदतन अपराधी है.
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
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छत्तीसगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 28 साल की सजा, कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया
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