Madhya Pradesh Highcourt Verdict
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MP News: हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब C और D ग्रेड के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकेगी रिकवरी
- Thursday January 4, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh Today News: वकीलों की ओर से यह दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस डेनियल के मामले में यह प्रावधान दिया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों से रिकवरी नहीं की जा सकती, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिटायर्ड ड्राइवर को देनदारी से मुक्त कर दिया.
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MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब चहेते अफसरों को प्रमोट नहीं कर सकेंगे मंत्री
- Wednesday December 20, 2023
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh High Court: जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के स्थान पर उनसे कनिष्ठ दो पुलिस अधिकारियों को ग्रेडेशन सूची में प्राथमिकता देने के एक मामले की सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है.
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Madhya Pradesh Today News: वकीलों की ओर से यह दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस डेनियल के मामले में यह प्रावधान दिया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों से रिकवरी नहीं की जा सकती, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिटायर्ड ड्राइवर को देनदारी से मुक्त कर दिया.
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Madhya Pradesh High Court: जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के स्थान पर उनसे कनिष्ठ दो पुलिस अधिकारियों को ग्रेडेशन सूची में प्राथमिकता देने के एक मामले की सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है.
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