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आसाराम के बेटे नारायण साईं का 18 साल बाद तलाक, पत्नी के लिए भरण-पोषण को देगा 2 करोड़
- Wednesday April 8, 2026
- Written by: भारत पाटिल, Edited by: गीतार्जुन
Narayan Sai Divorce: नारायण साईं की पत्नी जानकी देवी की तलाक याचिका मंजूर हो गई है. इंदौर की कुटुंब न्यायालय ने उन्हें 2 करोड़ रुपये की एलुमनी देने का आदेश दिया है. दोनों का विवाह 2008 में हुआ था.
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वैलेंटाइन डे पर टूटने से बचा रिश्ता; तलाक लेने कोर्ट पहुंचे डॉक्टर और इंजीनियर दंपति, जज की समझाइश पर माने
- Monday February 16, 2026
- Written by: भारत पाटिल, Edited by: धीरज आव्हाड़
इंदौर फैमिली कोर्ट में वैलेंटाइन डे के दिन तलाक लेने पहुंचे डॉक्टर और इंजीनियर दंपति के रिश्ते में नई शुरुआत हुई. जज आरके जैन की समझाइश और काउंसलिंग के बाद दोनों ने पुरानी बातों को भूलकर साथ रहने का फैसला किया और तलाक की याचिका वापस ले ली.
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'पत्नी मुझे नपुंसक कहती है', तलाक के लिए पति ने दायर की याचिका, मामले पर हाईकोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी
- Friday July 18, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: गीतार्जुन
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसने पत्नी से तलाक की मांग की. याचिका में कहा गया था कि उसकी पत्नी उसे नपुंसक कहती है, जिस वजह से वह अलग होना चाहता है.
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Hindu Marriage Act के तहत जैन समाज नहीं ले सकता तलाक, इंदौर फैमिली कोर्ट ने खारिज की महिला की याचिका
- Wednesday March 5, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: गीतार्जुन
Indore News: इंदौर की फैमिली अदालत ने एक जैन महिला की तलाक की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि जैन समाज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लाभ नहीं ले सकता.
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फैमिली कोर्ट ने इसलिए खारिज किया महिला का पति से गुजारा भत्ता का दावा, जानें पूरा मामला?
- Thursday August 22, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Indore Family Court Historic Verdict: बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त महिला ने ट्रैवल एजेंट पति से अपने और दम्पति की तीन वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की रकम की मांग के साथ कोर्ट में दावा दायर किया था, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने महिला का दावा खारिज कर दिया.
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इंदौर फैमली कोर्ट ने पत्नी के सिंदूर न लगाने पर की टिप्पणी, कहा- ये पति के साथ क्रूरता, वापस लौटें घर
- Thursday March 28, 2024
- Written by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश के इंदौर में पारिवारिक विवाद के एक मामले में फैमली कोर्ट का फैसला सुर्खियों में हैं. यहां अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को न सिर्फ मांग में सिंदूर लगाने का आदेश दिया बल्कि उसे अपने पति के पास वापस लौटने को भी कहा. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि सिंदूर लगाना पत्नी का धार्मिक दायित्व है.
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आसाराम के बेटे नारायण साईं का 18 साल बाद तलाक, पत्नी के लिए भरण-पोषण को देगा 2 करोड़
- Wednesday April 8, 2026
- Written by: भारत पाटिल, Edited by: गीतार्जुन
Narayan Sai Divorce: नारायण साईं की पत्नी जानकी देवी की तलाक याचिका मंजूर हो गई है. इंदौर की कुटुंब न्यायालय ने उन्हें 2 करोड़ रुपये की एलुमनी देने का आदेश दिया है. दोनों का विवाह 2008 में हुआ था.
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वैलेंटाइन डे पर टूटने से बचा रिश्ता; तलाक लेने कोर्ट पहुंचे डॉक्टर और इंजीनियर दंपति, जज की समझाइश पर माने
- Monday February 16, 2026
- Written by: भारत पाटिल, Edited by: धीरज आव्हाड़
इंदौर फैमिली कोर्ट में वैलेंटाइन डे के दिन तलाक लेने पहुंचे डॉक्टर और इंजीनियर दंपति के रिश्ते में नई शुरुआत हुई. जज आरके जैन की समझाइश और काउंसलिंग के बाद दोनों ने पुरानी बातों को भूलकर साथ रहने का फैसला किया और तलाक की याचिका वापस ले ली.
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'पत्नी मुझे नपुंसक कहती है', तलाक के लिए पति ने दायर की याचिका, मामले पर हाईकोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी
- Friday July 18, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: गीतार्जुन
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसने पत्नी से तलाक की मांग की. याचिका में कहा गया था कि उसकी पत्नी उसे नपुंसक कहती है, जिस वजह से वह अलग होना चाहता है.
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- Wednesday March 5, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: गीतार्जुन
Indore News: इंदौर की फैमिली अदालत ने एक जैन महिला की तलाक की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि जैन समाज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लाभ नहीं ले सकता.
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- Thursday August 22, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Indore Family Court Historic Verdict: बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त महिला ने ट्रैवल एजेंट पति से अपने और दम्पति की तीन वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की रकम की मांग के साथ कोर्ट में दावा दायर किया था, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने महिला का दावा खारिज कर दिया.
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इंदौर फैमली कोर्ट ने पत्नी के सिंदूर न लगाने पर की टिप्पणी, कहा- ये पति के साथ क्रूरता, वापस लौटें घर
- Thursday March 28, 2024
- Written by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश के इंदौर में पारिवारिक विवाद के एक मामले में फैमली कोर्ट का फैसला सुर्खियों में हैं. यहां अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को न सिर्फ मांग में सिंदूर लगाने का आदेश दिया बल्कि उसे अपने पति के पास वापस लौटने को भी कहा. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि सिंदूर लगाना पत्नी का धार्मिक दायित्व है.
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