PM Shri Air Ambulance: निःशुल्क उठा सकेंगे पीएम श्री एयर एंबुलेंस सुविधा का लाभ, जानिए क्या है प्रक्रिया?

PM Shri Air Ambulance for Whom:पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा की मदद से चिन्हित विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरत पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों  को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट किया जाता है.

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PM Sri Ambulance: मध्य प्रदेश में शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने पर कोई भी आम शहरी लाभ ले सकता है. प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों व औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिए हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी.

पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा की मदद से चिन्हित विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरत पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों  को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट किया जाता है.

दिल जैसे गंभीर रोग से पीड़ितों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा

पीएम श्री एय़र एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत का उद्देश्य उन मरीजों को तत्काल राहत पहुंचाना है, जो हृदय सम्बंधित अथवा अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और पीड़ित को तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है. ऐसी स्थिति में मरीजों को अच्छे एवं उच्चतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित उपचार के लिए हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

हेली और फिक्सड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस का संचालन

एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए 01 'हेली एम्बुलेंस' एवं 01 'फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस' का संचालन किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के सभी जिलों एवं प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात हैं. एयर एम्बुलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहती है.

गैर-आयुष्मान कार्डधारी मरीज को उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन मिलेगी. वहीं, राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन कर सकेगा. 

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का कौन ले सकता है लाभ?

सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीडित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निःशुल्क परिवहन किया जाएगा. आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिए राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए निःशुल्क परिवहन किया जाएगा.

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हेली और फिक्सड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस का भुगतान 

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से परिवहन इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन की स्थिति में किया जाएगा. एयर एम्बुलेंस सेवा अनुशंसित चिकित्सालय तक ले जाने के लिए होगी. सशुल्क सेवा की स्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी को हेलीकाप्टर के लिए प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के स्टैंडर्ड से 1 लाख 94 हजार 500 रुपए और फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस के लिए प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के स्टैंडर्ड 1 लाख 78 हजार 900 रुपए का भुगतान करना होगा

एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी 

दुर्घटना या आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीड़ित को निःशुल्क परिवहन के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संभाग के अंदर स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे और संभाग के बाहर जाने के लिए स्वीकृति स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जाएगी.

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इनकी अनुशंसा पर संभाग के बाहर ले जा सकेंगे एयर एम्बुलेंस

मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर रोगी अथवा पीड़ित को संभाग के बाहर एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त द्वारा तथा राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जाएगी. अन्य समस्त सशुल्क परिवहन के प्रकरण में एयर एंबुलेंस की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय स्तर पर दी जाएगी.

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