Vehicle Fitness Check: MP में आज से वाहनों की फिटनेस की होगी जांच, CM के निर्देश के बाद लिया गया फैसला

Vehicle Fitness Check MP: मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज से वाहनों की फिटनेस की जांच होगी. इस अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे.

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Vehicle Fitness checked in MP: बिना फिटनेस दौड़ रही बस.

Vehicle Fitness Check in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में यात्री बसों, शैक्षणिक संस्थानों की बसों और स्कूल बसों की सघन चेकिंग किए जाने का निर्णय लिया गया है. यह विशेष अभियान 13 मई से प्रदेश में एक साथ शुरू होगा. इस अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे. इसके लिए पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किए गए हैं. यह फैसला भोपाल में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद लिया गया है.

जांच अभियान में इन बिंदुओं को किया गया है शामिल

1. सभी वाहनो में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 अनुसार गति नियंत्रक लगा होना चाहिए.

2. सभी यात्री बसों में सभी वीएलटीडी डिवाइस लगा होना जरूरी है.

3. शैक्षणिक वाहनों में AIS 140 के अनुसार व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (VLTD), केमरे तथा पैनिक बटन लगे हों.

4. VLTD का परिवहन विभाग के सेन्ट्रल सर्वर से एन्टीग्रेशन अनिवार्य हो और वाहन में परिवहन किए जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ सम्बंधित शैक्षणिक संस्था को इसका ऐक्सेस प्रदान करना भी आवश्यक होगा.

5. सभी वाहनो में प्रथम उपचार पेटी (फर्स्टएड बॉक्स) अनिवार्य रूप से रखा जाए. 

6. एक अक्टूबर 2023 के बाद निर्मित शैक्षणिक वाहनो में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 1250 के प्रावधान अनुसार AIS-135 अनुरूप FAPS लगा होना चाहिए

7.शेष शैक्षणिक वाहनों में वाहन अनुसार उचित मात्रा का अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए.

8. वाहनों की खिड़कियों पर काले कॉच या परदे नहीं लगे होगें और वाहनों के अंदर की गतिविधि सदैव वाहन के बाहर से स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए.

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9. वाहन के साथ वैध बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट होना अनिवार्य है.

10. यदि वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र होने के उपरांत अनफिट पाई जाती है तो फिटनेस जारीकर्ता अधिकारी / ATS के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

11. वाहन चालक व परिचालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए.

12. बस के सभी प्रकार के कर (टैक्स) पूर्ण रूप से जमा होना चाहिए.

13. बस के विरुद्ध पूर्व के चालान की जानकारी भी आवश्यक रूप से ली जाए.

14. बस में किसी भी प्रकार के ओवरलोड अर्थात परमिट से अधिक यात्री न हो. बसों में माल ले जाने की परंपरा बहुत अधिक बढ़ रही है इसकी सघन चेकिंग की जाएगी. निर्धारित मात्रा से अधिक माल का परिवहन यात्री बसों द्वारा न किया जाए. दोषी वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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ब्रेक फेल होने के कारण भोपाल में भीषण सड़क हादसा

बता दें कि सोमवार को बाणगंगा चौराहा पर स्कूल बस अचानक ब्रेक फेल होने के कारण बेकाबू हो गई. इस दौरान बस ने पहले एक स्विफ्ट कार को टक्कर मारी और फिर पास में खड़ी स्कूटी और अन्य दोपहिया वाहनों को कुचल दिया. हादसे में 22 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए.

बिना फिटनेस दौड़ रही थी बस, RTO अधिकारी जितेंद्र शर्मा निलंबित

जांच में पाया गया कि इस बस की फिटनेस  वैलिडिटी, पंजीकरण की वैद्यता और बीमा वैद्यता खत्म हो चुकी थी. वहीं हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) जितेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया है.

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