शिक्षक पात्रता परीक्षा: MP सरकार की बड़ी जीत, TET विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की 'ओपन कोर्ट' में होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है और अब इस पर 13 मई को 'ओपन कोर्ट' में सुनवाई होगी.

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मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों के भविष्य को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर जारी कानूनी जंग में मोहन यादव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पहली बड़ी सफलता मिली है. उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए अब इस पर खुली अदालत में बहस करने का फैसला किया है.

13 मई को दोपहर 2 बजे होगी निर्णायक सुनवाई

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-Teacher Eligibility Test) से जुड़े प्रकरण में दायर रिव्यू याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई तंय की है.. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण से संबंधित आवेदनों को स्वीकार करते हुए मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेशानुसार, इस महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे नियत की गई है... यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के अधीन होगी, यह निर्णय शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का अवसर प्रदान करेगा... साथ ही, मामले के न्यायिक पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करेगा...

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की शिक्षकों के प्रति प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कानूनी पहल की है, सीएम डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकरण में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी...

क्या है पूरा कानूनी विवाद?

गौरतलब है कि, मध्यप्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी जरूरी बताया गया है...इस फैसले के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी.

संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैदा हुई स्थितियों की जानकारी उन्हें दी थी, इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को आश्वासन दिया था... उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है...हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट की प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो.

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