
Supreme Court on Adani-Hindenburg Case: अदाणी-हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया. कोर्ट ने सेबी में चल रहे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इसके अलावा अलग एसआईटी जांच की मांग या विशेषज्ञ समिति की प्रामाणिकता पर उठाए गए सवालों को भी खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने सेबी में चल रहे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि सेबी के डोमेन में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है.
Adani-Hindenburg: The Supreme Court says the power of this court to enter the regulatory framework of SEBI is limited pic.twitter.com/923aAVfVjG
— ANI (@ANI) January 3, 2024
सेबी को 3 महीने जांच पूरी करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने 24 में से 22 आरोपों की जांच पूरी कर ली है. हम सेबी को शेष 2 आरोपों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश देते हैं. कोर्ट ने कहा कि सेबी को कानून के अनुसार तार्किक निष्कर्ष निकालना चाहिए. इसके साथ कहा है कि सरकार और सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण संभावित शॉर्ट सेलिंग उल्लंघनों पर गौर करेंगे.
The Hon'ble Supreme Court's judgement shows that:
— Gautam Adani (@gautam_adani) January 3, 2024
Truth has prevailed.
Satyameva Jayate.
I am grateful to those who stood by us.
Our humble contribution to India's growth story will continue.
Jai Hind.
कोर्ट के फैसले पर अदाणी ने ये कहा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है. सत्यमेव जयते! इसके आगे उन्होंने लिखा कि मैं उन लोगों का आभारी हूं, जो हमारे साथ खड़े रहे. भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा. जय हिन्द.