Colonel Sofiya Qureshi Remarks: कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sofiya Qureshi) पर विवादित टिप्पणी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. गुरुवार को मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह (Vijay Shah) की एफआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मंत्री हैं और ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए. इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया था.
आज की सुनवाई में क्या हुआ?
आज सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी मंत्री विजय शाह की ओर से मनिंदर सिंह ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया और 19 मई तक सुनवाई टाल दी.
हाई कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
इससे पहले विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका में कहा था कि मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है. मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है.कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी. हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर शाह की टिप्पणियों का संज्ञान लिया था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने महिला अधिकारी के बारे में शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, "आप किस तरह के बयान दे रहे हैं... सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, वह भी तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है... संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है. मंत्री के बोले हर वाक्य में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए."