Latest News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के दतिया (Datia) जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंस (Arms License) निरस्ती की कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने लाए हैं. जिला के इंदरगढ़ निवासी बिजली उपभोक्ता बहादुर सिंह ने दतिया न्यायाधीश की कार्रवाई के कारण 2 लाख 48 हजार से अधिक की बकाया राशि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Electricity Distribution Company) के खाते में जमा कर दी. यह राशि लंबे समय से उपभोक्ता जमा नहीं कर रहा था. महाप्रबंधक दतिया ने बताया कि उपभोक्ता के नाम विद्युत बिल की राशि 2 लाख से अधिक की काफी समय से लंबित थी. बकायादार के पुत्र स्पर्श यादव के नाम शस्त्र लाइसेंस था. जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस दिए जाने के बाद उपभोक्ता ने बिजली कंपनी के खाते में पूरी बकाया राशि जमा कर दी.
बिजली बिल का नोड्यूज होना जरूरी
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट ने आर्म्स डीलर लाईसेंस एवं शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य कर दिया है. कंपनी द्वारा गृह विभाग, एमपी सरकार के आदेश के अनुसार कंपनी कार्य क्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता, जिन्होंने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है. साथ ही, ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे, उनके आर्म्स डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाईसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है.
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एमपी बिजली कंपनी का निर्देश
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली के बकाया बिल के भुगतान के लिए खास आदेश जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्त्र लाईसेंसधारी उपभोक्ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करवाने की कार्रवाई की जाएगी.
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