मझौली नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन शून्य, जुर्माना भी लगेगा, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

MP News: मझौली नगर परिषद में अध्यक्ष पद का निर्वाचन शून्य घोषित हो गया है. जिला न्यायालय के जज ने यह फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है? 

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के नगर परिषद मझौली में अध्यक्ष पद को लेकर निर्वाचन की याचिका दायर की गई थी. जिस पर जिला न्यायालय के प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा फैसला देते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया है. साथ ही 30 हजार रुपए की जुर्माने की राशि भी जमा करने का आदेश जारी किया गया. इसके बाद अब अध्यक्ष नगर परिषद नहीं बैठेंगे. उनके खिलाफ बड़ा फैसला माना जाएगा. 

तीन साल पहले हुआ था चुनाव 

बताया गया कि नगर परिषद चुनाव के दौरान पार्षद के बाद अध्यक्ष का चुनाव हुआ था. यह चुनाव 10 अगस्त 2022 को हुआ था . अध्यक्ष पद के लिए शंकर प्रसाद गुप्ता एक मत से जीत हासिल किए थे. इस मामले को लेकर गलत तरीके से निर्वाचन की याचिका लवकेश सिंह द्वारा जिला न्यायालय में दायर की गई थी.

उनका तर्क था कि यह गलत प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया गया है. इस मामले में याचिकाकर्ता लवकेश सिंह एवं उनके अधिवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी एवं योगेश सिह द्वारा शंकर गुप्ता सहित 16 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है.

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि दिनांक 10/08/2022 नगर परिषद मझौली के लिए हुए निर्वाचन को अवैध एवं शून्य घोषित किया जाता है.  यह भी घोषित किया जाता है कि नगर परिषद मझौली के अध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है. 

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