40 हजार की घूस पर 4 साल की सजा ! अध्यक्ष से रिश्वत लेना SDO को पड़ा भारी

SDO Corruption Case :  SDO एके चैरसिया ने बची राशि को पास कराने के लिए 80-90 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. SDO को रिश्वत देने के लिए अध्यक्ष राजी नहीं था. अध्यक्ष ने SDO को रंगे हाथो पकड़वाने के लिए पुलिस को खबर दी.

Advertisement
Read Time: 2 mins
फाइल फोटो

MP Crime News in Hindi : साल 2017 में सिंचाई के लिए छतरपुर ज़िले के खेतो में नाली निर्माण कराया जा रहा था. इस दौरान निर्माण राशि को मंजूरी दिलाने के एवज में SDO (Sub-Divisional Officer) ने रिश्वत मांगी थी. तब लोकायुक्त पुलिस ने SDO को 40 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था. इसी कड़ी में अब कोर्ट ने आरोपी SDO को रिश्वत के मामले में चार साल की कठोर कैद के साथ तीन हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है.

SDO ने अध्यक्ष से मांगी घूस

वकील लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी राजकिशोर पटेल ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि वह संस्था व्यास बदौरा का अध्यक्ष है. साल 2016-17 के दौरान उन्होंने शासन के आदेश पर खेतों की सिंचाई के लिए पक्की नाली बनाने का काम शुरू किया. उन्होंने  हजार 311 मीटर की नाली को बनवाया. इसके लिए अध्यक्ष को सिंचाई विभाग से करीब 66 लाख रुपए मिलते थे. लेकिन उन्हें केवल 53 लाख रुपए मिले. इसके बाद बकाया 13 लाख की राशि को पास कराने के लिए अध्यक्ष ने जल संसाधन विभाग छतरपुर के SDO से बातचीत की.

कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

इसी कड़ी में SDO एके चैरसिया ने बची राशि को पास कराने के लिए 80-90 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. SDO को रिश्वत देने के लिए अध्यक्ष राजी नहीं था. इसी कड़ी में अध्यक्ष ने SDO को रंगे हाथो पकड़वाने के लिए लोकायुक्त पुलिस को खबर दी. पुलिस ने जब छानबीन की तो SDO ने 20 हजार पहले ले लिए. इसके बाद 40 हज़ार की रिश्वत देते समय पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. इसी कड़ी में कोर्ट ने आरोपी SDO को दोषी ठहराते हुए चार साल की कठोर कैद के साथ तीन हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई.

भी पढ़ें :

बलौदा बाजार सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फरार, अब कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक 

बॉस ने किया रेप तो लड़की ने ऑफिस में की खुदकुशी... WhatsApp चैट ने खोले राज

Topics mentioned in this article